सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मिनिस्टर सैलरी अलाउंस ऐंड मिसलेनियस प्रॉविजन ऐक्ट के उन प्रावधानों को रद्द कर दिया है, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास में रहने का आधिकार दिया गया थाfrom Latest News राजनीति Firstpost Hindi https://ift.tt/2I2Q8AB

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